ABKSS कर्मचारियों का, कर्मचारियों के लिए, कर्मचारियों के द्वारा समूह से जुड़े कर्मचारियों के असामयिक मृत्यु होने पर उनके परिवार को आर्थिक सहायता देने हेतु बनाया गया है।
ABKSS का लक्ष्य है कि प्रदेश के सभी कर्मचारी इस टीम से जुड़े और टीम के किसी भी विधिक सदस्य की असामयिक मृत्यु पर उसके परिवार को सहयोग किया जाय।
ABKSS में निजी कर्मचारी अथवा व्यापारी जुड़ सकते है।
सदस्यता शुल्क : ABKSS से जुड़ने हेतु कोई सदस्यता शुल्क नहीं देना है। सदस्यता निःशुल्क है।
ABKSS से जुड़ने के लिए वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर लें, साथ ही ABKSS के टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ जाए, समस्त अपडेट और जानकारी आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी
नियम - ABKSS से विधिक रूप से रजिस्ट्रेशन के पश्चात आपको ग्रुप पर अपडेट की नजर रखनी होगी, किसी साथी की मृत्यु पर उसके परिवार का सहयोग करके फार्म भरना अनिवार्य है। सहयोग करने पर ही सहयोग मिलेगा। नियम और अनुशासन सर्वोपरि है।
सदस्यता शुल्क - ABKSS से जुड़ने हेतु कोई सदस्यता शुल्क नही देना है।।
व्यवस्था शुल्क - व्यवस्था शुल्क 101 रुपये निर्धारित है, जोकि समिति के खाते में ऑनलाइन लिया जाता है, और समय समय पर समिति उसका हिसाब देगी और व्यवस्था शुल्क के एवज में विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाये सदस्यो को दी जाएगी। व्यवस्था शुल्क न जमा करने पर किसी की सदस्यता समाप्त नही की जाति है।
किसी भी समस्या के लिए पहले अपनी जिला टीम से सम्पर्क करेगे, उसके बाद आवश्यकता पड़े तो दिन में 10 बजे से 1 बजे तक इस नम्बर पर काल कर सकते हैं- 9466982612
आज का सहयोग कल का सहारा